संपर्क अधिकारी
डॉ. एन. आर. के. बेहरा, अपर निदेशक
राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
पारेख बिल्डिंग, 332, एस. वी. पी. रोड, खेतवाड़ी,
मुंबई - 400 004,
महाराष्ट्र, भारत
सतर्कता अधिकारी
डॉ. एन. आर. के. बेहरा, अपर निदेशक
राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
पारेख बिल्डिंग, 332, एस. वी. पी. रोड, खेतवाड़ी,
मुंबई - 400 004,
महाराष्ट्र, भारत
रैगिंग-विरोधी समिति
रैंगिंग-विरोधी समिति का उद्देश्य:
रैगिंग पर उच्चतम न्यायालय (2007)के अनुसाररैगिंग पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) और रैगिंग घटनाओं को रोकने हेतु यूजीसी विनियमनों के अनुपालन में, परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्र, मुंबई ने परिसर से रैगिंग घटनाओं का पूर्ण रूप से उन्लूमन करने हेतु रैगिंग-विेरोधी समिति स्थापित की है।
रैगिंग के अंतर्गत शामिल मुद्दे:
यूजीसी विनियमन, 2009 के अनुसार रैगिंग की परिभाषा:
"रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक गतिविधियां शामिल हैं:
- क. किसी भी छात्र या छात्राओं का किसी भी प्रकार का आचरण, चाहे वह मौखिक या लिखित गतिविधियों के रूप में हों, जिसमें किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने, उससे असभ्यता से पेश आने या उसके साथ दुर्व्यहार करने का प्रभाव है|
- ख. किसी भी छात्र या छात्राओं द्वारा किसी झगड़ालू या अनुशासनहीन गतिविधियों में संलिप्त रहना जिनसे किसी भी नए छात्र या अन्य किसी छात्र से छेड़छाड़ करने,उसके लिएदिक्कत पैदा करने,उसे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाना या पहुंचाए जाने की संभावना है या उसमें/उनमें किसी भी प्रकार का भय, या डर पैदा करना है|
- ग. किसी छात्र को ऐसी गतिविधि करने के लिए बाध्य नहीं करना जिसे छात्र सामान्य रूप से स्वयं नहीं करता और जिसमें किसी नए छात्र या अन्य छात्र शर्मिन्दा होने या उसमें शर्मिंदगी का भाव पैदा होने, या वह संताप में या उलझन में रहने का प्रभाव है जिससे उसके शरीर या मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो|
- घ. किसी भी वरिष्ठ छात्र की कोई ऐसी गतिविधि जिससे किसी छात्र या नए छात्र की नियमित शैक्षिक गतिविधि रुकती, अवरोधित या बाधित होती है|
- ड.किसी व्यक्तिगत छात्र को या छात्रों के समूह को सौंपे गए शैक्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए नए छात्र या किसी अन्य छात्र की सेवाओं का बलपूर्वक लाभ लेना।
- च. वर्तमान छात्रों द्वारा किसी नए छात्र या अन्य छात्र से जबरन वित्तीय वसूली करना या उस पर धन खर्च करने के लिए दबाव डालना|
- छ. शारीरिक प्रताड़नाओं से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलिप्त रहना: यौन उत्पीड़न, समलैंगिंक उत्पीड़न, वस्त्रविहीन करना, अश्लील एवं भद्दे कार्य एवं दुर्व्यवहार करने के लिए दबाव बनाना, किसी भी छात्र को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना या उसके स्वास्थ्य को अन्य किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना|
- ज. मौखिक रूप से व्यक्त शब्दों, ई-मेल, डाक, सार्वजनिक रूप से किसी छात्र के प्रति दुर्वचन कहना या अभद्र बर्ताव करना, जिसमें नए छात्र या किसी अन्य छात्र कोदबाव डालकर मौज-मस्ती में संलिप्त रहने, किसी गतिविधि में सक्रिय या सामान्य रूप से प्रतिभागिता कर दूसरे की नकल उतारने, परपीड़ा पहुंचाना भी शामिल होगा|
- झ. कोई भी ऐसी गतिविधि जो किसी नए छात्र या अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है या किसी छात्र द्वारा नए छात्र या अन्य छात्र को जानबूझकर या अंजाने में पीड़ा पहुंचाकर स्वयं खुश होने या अपनी शक्ति, प्रभुत्व, या श्रेष्ठता दिखाने के इरादे से की गई हो।''
समिति के सदस्य
रैगिंग-विरोधी |
मोबाइल |
ई-मेल आईडी |
डॉ. अमोल राजाराम आडे (अध्यक्ष) |
8652202508 |
amolade02[@]gmail[dot]com |
श्रीमती आशा खंडागले |
9869192937 |
asha_khandagale[@]yahoo[dot]co[dot]in |
श्रीमती रोजी जोसेफ |
9167000386 |
rosyjoseph_mumbai[@]yahoo[dot]co[dot]in |
श्रीमती मनिषा केरकर |
9969279267 |
manishakerkar06[@]gmail[dot]com |
यौन-शोषण शिकायत समिति
डॉ. सुपर्णा खेरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)
राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
पारेख बिल्डिंग, 332, एस. वी. पी. रोड, खेतवाड़ी,
मुंबई - 400 004,
महाराष्ट्र, भारत